नियोक्ता से अपेक्षित है कि वह अपने कामगारों को, जो अपने काम के दौरान घायल हो गए हो या व्यवसाय से जुड़े रोगों से ग्रस्त हो गए हो, क्षतिपूर्ति की अदायगी करे।
2.
नियोक् ता से अपेक्षित है कि वह अपने कामगारों को, जो अपने काम के दौरान घायल हो गए हो या व् यवसाय से जुड़े रोगों से ग्रस् त हो गए हो, क्षतिपूर्ति की अदायगी करे।